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सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 1.29 करोड़ रुपए की हानि पहुंचाने के मामले में 3 आरोपियों को सजा ..


हैदराबाद, [23 Aug ] – सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को वित्तीय हानि पहुँचाने के मामले में तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बोलारम शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक श्री के. राजा राव को 2 वर्ष की कठोर कारावास और 65,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। साथ ही, निजी व्यक्ति श्री डी. संजीव रेड्डी और श्री के. रमना रेड्डी को 1 वर्ष की कठोर कारावास और प्रत्येक पर 15,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। कुल जुर्माना 95,000 रुपए है।

मामले की जांच में सामने आया कि श्री के. राजा राव ने वर्ष 2002 में एक निजी फर्म के मालिक (अब मृत) के साथ मिलकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को धोखा देने का षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के तहत, आरोपियों ने 70 उधारकर्ताओं के नाम पर झूठी रिपोर्टों और जाली हस्ताक्षरों का उपयोग कर 1.29 करोड़ रुपए के आवास ऋण को मंजूरी दी। इस प्रकार, उन्होंने बैंक को वित्तीय हानि पहुँचाई और निजी लाभ प्राप्त किया।

सीबीआई ने इस मामले में 30 जुलाई 2004 को प्राथमिकी दर्ज की और 31 मार्च 2006 को आरोप पत्र दायर किया। न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और उपयुक्त सजा सुनाई। मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है।

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