भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ( आईआरडीएआई ) ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड (जिसे पहले रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता था) को रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की गैर-कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष रश्मि सलूजा को आवंटित 7.57 मिलियन शेयर वापस खरीदने का निर्देश दिया है और इस तरह के पारिश्रमिक के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहने के लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आईआरडीएआई ने जोर देकर कहा कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सलूजा की दोहरी भूमिका उन्हें विनियामक अनुपालन से छूट नहीं देती है। नियामक ने कहा कि उन्हें स्टॉक विकल्प जारी करना 1999 के आईआरडीए अधिनियम और संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।
आईआरडीएआई ने इस बात पर जोर दिया कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सलूजा की दोहरी भूमिका उन्हें विनियामक अनुपालन से छूट नहीं देती है। नियामक ने कहा कि उन्हें स्टॉक ऑप्शन जारी करना आईआरडीए अधिनियम 1999 और संबंधित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।
नोटिस में आरोप लगाया गया है कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने मई 2022 में पूर्व में मना किए जाने के बावजूद सलूजा को स्टॉक ऑप्शन जारी करके IRDAI के निर्देशों का उल्लंघन किया है। रेलिगेयर की कार्यकारी चेयरपर्सन सलूजा को ये विकल्प एक कर्मचारी के तौर पर दिए गए थे, हालांकि वह केयर में गैर-कार्यकारी निदेशक हैं।
Comments