भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 08 अगस्त, 2024 के एक आदेश के ज़रिए CSB बैंक लिमिटेड (बैंक) पर BR अधिनियम की धारा 10(1)(b)(ii) का उल्लंघन करने और RBI द्वारा 'बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर दिशानिर्देश' और 'शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र' पर जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए ₹1,86,80,000 (एक करोड़, अस्सी लाख और अस्सी हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47A(1)(c) के प्रावधानों के तहत RBI को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
आरबीआई ने 31 मार्च, 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण (आईएसई 2022) का आयोजन किया था। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर अधिकतम जुर्माना क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई ने अन्य बातों के साथ-साथ पाया कि बैंक के खिलाफ निम्नलिखित आरोप कायम थे, जिनके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना उचित था। बैंक ने (i) गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की वसूली को प्रोत्साहित करने की योजना के तहत अपने कुछ कर्मचारियों को कमीशन के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया
यह कार्रवाई वैधानिक और विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। इसके अलावा, मौद्रिक जुर्माना लगाना आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।
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