भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 06 अगस्त, 2024 के एक आदेश के ज़रिए यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) पर RBI द्वारा 'बैंकों में बड़े कॉमन एक्सपोज़र के लिए एक केंद्रीय रिपॉजिटरी का निर्माण' और 'अपने ग्राहक को जानें (KYC)' पर जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए ₹1,06,40,000 (एक करोड़, छह लाख और चालीस हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 51 (1) के साथ धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत RBI को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
आरबीआई ने 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई 2022) के लिए वैधानिक निरीक्षण किया। आरबीआई के निर्देशों और उस संबंध में संबंधित पत्राचार का पालन न करने के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर अधिकतम जुर्माना क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि बैंक के खिलाफ निम्नलिखित आरोप सही साबित हुए, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना उचित है। बैंक (i) सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग में डेटा की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित करने और (ii) कुछ ग्राहकों का जोखिम वर्गीकरण करने में विफल रहा।
यह कार्रवाई वैधानिक और विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। इसके अलावा, मौद्रिक जुर्माना लगाना आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।
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