भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 08 अगस्त, 2024 के एक आदेश के ज़रिए, RBI द्वारा जारी 'बैंकों और NBFC द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार' संबंधी निर्देश के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए निडो होम फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर ₹5,00,000/- (केवल पाँच लाख रुपये) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52A के तहत RBI को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
31 मार्च, 2022 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा कंपनी का वैधानिक निरीक्षण किया गया था। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर अधिकतम जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
नोटिस पर कंपनी के जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक प्रस्तुतियों और इसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों की जांच पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि कंपनी के खिलाफ निम्नलिखित आरोप सही साबित हुए, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना उचित है। कंपनी यह सुनिश्चित करने में विफल रही कि (i) उधारकर्ताओं के साथ ऋण समझौतों में सह-उधार व्यवस्था की विशेषताएं और कंपनी और सह-उधार देने वाले बैंक की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से शामिल हों और (ii) व्यवस्था के सभी विवरण ग्राहकों को पहले ही बता दिए गए हों और उनकी स्पष्ट सहमति ली गई हो।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड का लगाया जाना आरबीआई द्वारा कंपनी के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।
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